आनलाइन आवेदन/लॉटरी आदि के लिये समय निर्धारित

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बदायूं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया है कि महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा नवीन सत्र-2023-24 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12(1)(ग) के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुपालन में जनपद के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल के बच्चों के कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु पोर्टल  http//.rte25.upsdc.gov.in  पर उनके माता-पिता एवं अभिभवकों द्वारा आनलाइन आवेदन/ लॉटरी आदि के लिये समय सारिणी निर्धारित की गयी है।
प्रथम चरण के लिए आवेदन 06 से 28 फरवरी 2023 के मध्य किए जा सकेंगे और 01 से 10 मार्च 2023 मध्य बीएसए आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक किया जाएगा, लॉटरी निकालने की तिथि 12 मार्च 2023 है। 04 अप्रैल 2023 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय में प्रवेशित कराया जाएगा। द्वितीय चरण के लिए आवेदन 14 मार्च से 06 अप्रैल 2023 के मध्य किए जा सकेंगे और 07 से 17 अप्रैल 2023 के मध्य बीएसए आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक किया जाएगा, लॉटरी निकालने की तिथि 19 अप्रैल 2023 है। 28 अप्रैल 2023 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय में प्रवेशित कराया जाएगा। तृतीय चरण के लिए आवेदन 20 अप्रैल से 12 मई 2023 के मध्य किए जा सकेंगे और 13 मई से 23 जून 2023 मध्य बीएसए आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक किया जाएगा, लॉटरी निकालने की तिथि 25 जून 2023 है। 05 जुलाई 2023 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय में प्रवेशित कराया जाएगा। आवेदन/प्रवेश हेतु नियम व शर्तें यह हैं कि  अलाभित समूह द्वारा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, एच0आई0बी0/कैन्सर पीडित माता-पिता/ अभिभावक के बच्चे, निराश्रित बेघर बच्चे, निःशक्त बच्चे तथा दुर्बल वर्ग (सामान्य वर्ग के एक लाख से कम आय वाले) के बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन की एक प्रति के साथ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/वोटर आई0डी0/राशन कार्ड/आय प्रमाण पत्र व बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांग प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवेदन के 02 दिन के मध्य कार्यालय में जमा करेंगे। बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, वह विद्यालय निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते से एक किमी0 (सम्बन्धित वार्ड/ग्राम पंचायत) की परिधि में होना चाहिए। एक बच्चे का एक से अधिक आवेदन किये जाने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेगें।

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