बदायूं। जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि प्रमुख सचिव द्वारा बेघर तथा कचरा उठाने वाले नागरिकों के राशनकार्ड बनाये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। उन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे नागरिक है, जिनके पास अपना कोई आवास नहीं है तथा आश्रयहीन जीवन व्यतीत कर रहें है ऐसे व्यक्ति जिन्हें समुचित पहचान-पत्र के अभाव में आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होते है वे खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते है। आधारकार्ड बनवाने हेतु मान्य दस्तावेजों के साथ-साथ यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर इन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा निर्गत फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होगें, जिनमें राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार, मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों अथवा अनाथालयों के वार्डन, अधीक्षक प्रभारी, ग्राम पंचायत के प्रमुख अथवा मुखिया अथवा उसके समकक्ष प्राधिकारी शामिल हैं। ऐसे समस्त व्यक्ति अपने आधारकार्ड बनवाकर सम्बन्धित तहसील कार्यालय से राशनकार्ड बनवाने हेतु रजिस्ट्रेशन फार्म प्राप्त कर उसे ऑनलाईन कर सकते है अथवा उसे भरकर कार्यालय में जमा कर सकते है। ऑफलाईन प्राप्त आवेदन-पत्रों को ऑनलाईन कर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा संबधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी को सत्यापन हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया जायेगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वे यह सुनिश्चित कर लेगें कि आवेदक भारत का नागरिक हो। सत्यापन उपरान्त नियमानुसार राशनकार्ड जारी किया जायेगा।