CM पर अभद्र टिप्पणी मामले में AAP विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से सशर्त जमानत
रायबरेली। वैमनस्यता फैलाने वाली बयानबाजी के मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी (आप) से दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती को शनिवार दोपहर सशर्त जमानत मिल गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें बिना अनुमति देश न छोड़ने का निर्देश दिया है।
शहर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में 11 जनवरी को विधायक सोमनाथ भारती शहर कोतवाल से उलझ गए थे। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनके द्वारा वैमनस्यता फैलाने वाला बयान दिया गया। एसएचओ अतुल कुमार सिंह ने विधायक के खिलाफ कोतवाली में उसी दिन मुकदमा दर्ज कराया था। इसी प्रकरण में उनके खिलाफ बी वारंट जारी हुआ था, जिसमें शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई। तभी उनकी जमानत के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने प्रपत्र दाखिल किए थे। शनिवार को अभियोजन पक्ष् के वकील संदीप कुमार सिंह और एडवोकेट सुरेंद्र सिंह के बीच जमानत को लेकर बहस हुई। दोपहर बाद विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। 50-50 हजार की जमानतें और इसी धनराशि का बंध पत्र भी लिया गया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि अपराध की पुनरावृत्ति न करें।
गेस्ट हाउस में फेंकी थी काली स्याही: घटना वाले दिन आप विधायक पार्टी के कार्यक्रम के लिए गेस्ट हाउस से निकल रहे थे। तभी जगदीशपुर, अमेठी के एसओ ने कोतवाल अतुल कुमार सिंह से संपर्क किया और विधायक की गिरफ्तारी के लिए कहा। इस पर कोतवाल गेस्ट हाउस पहुंच गए और उन्होंने विधायक को रोक लिया। इसी बीच एक युवक ने एमएलए के ऊपर काली स्याही फेंक दी थी, जिसके बाद काफी हो हल्ला हुआ था। सीओ अंजनी चतुर्वेदी ने विधायक को समझा बुझाकर शांत कराया था। जगदीशपुर एसओ भी वहां पहुंच गए थे और विधायक को गिरफ्तार करके सुल्तानपुर जेल ले गए थे।
