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Uttar Pradesh

30 जुलाई तक जनपद में धारा 163 लागू

June 12, 2025By admin0 comments
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बदायूँ । अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि माह जून व जुलाई 2025 में मोहर्रम, गुरु पुर्णिमा, श्रावण मास में कावड़ यात्रा, नागपंचमी आदि त्यौहार प्रस्तावित है। कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत 11 जून 2025 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 आगामी 30 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण लोकशान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 आगामी 30 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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