09 जून तक प्रभावी रहेगी धारा 163

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बदायूँ। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि अप्रैल से जून 2025 में चन्द्रशेखर जयन्ती, गुड फाईडे, ईस्टर सैटरडे, ईस्टर मण्डे, परशुराम जयन्ती, लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती, बुद्ध पुर्णिमा, ज्येष्ठ अमावस्या, गंगा दशहरा, ईदुज्जुहा (बकरीद) आदि के त्यौहार मनाये जाने है। नीट-2025 प्रवेश परीक्षा, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय परीक्षा भी प्रस्तावित है। कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है। इसके दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद में 16 अप्रैल से 09 जून 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (पुरानी सी0आर0पी0सी0 1973 की धारा 144) प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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