बदायूँ। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कमलेश कुमार ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित ‘‘प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना’’ (पी0एम0ई0जी0पी0 योजना) एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार येजना के अर्न्तगत शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों एवं परम्परागत कारीगरों को स्वरोजगार स्थापना हेतु ग्रामोद्योगिक इकाईयां लगाने के उद्देश्य से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वारा वित्तीय वर्ष-2023-24 हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बदायूँ को लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जनपद के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में निवासित आवेदको को विभागीय गाईड-लाइन्स के अनुसार आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना तथा अनुसूचित जाति के आवेदको को वरीयता दी जाएगी। उपरोक्त योजना के अर्न्तगत उद्योग स्थापना हेतु इच्छुक ऋण आवेदकों से ऑन लाइन आवेदन आमन्त्रित किये जाते है। प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, योजना में ऋण की अधिकतम सीमा रू0-50.00 लाख एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार येजना की ऋण सीमा 10.00 लाख हैं। उक्त योजनाओं में 35 प्रतिशत तक अनुदान(मार्जिनमनी) एवं ऋण पर ब्याज अनुदान का लाभ देय है आवेदक इस विषयक अपने ऋण आवेदन वेबसाइट चउमहच म.चवतजंस ंपर जाकर ाअपइ एजेन्सी पर एवं उउहतल चवतजंस ूूण्नचाअपइण्बवण्पद ंपर जाकर जनसेवा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र से ऑन लाइन आवेदन कर सकते है, ऑनलाइन किये गये ऋण आवेदन पत्र की डाउनलोड उपरान्त प्राप्त स्वहस्ताक्षरित प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय-मो0-शहवाजपुर, पुरानी चॅुगी, बरेली रोड़, बदायॅूं में जमा किया जा सकता है।