चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन तथा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी

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बदायूँ। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) विजय कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन में राजनैतिक दल/ प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन तथा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये है। निर्वाचन से सम्बन्धित राजनैतिक दल/ प्रत्याशियों द्वारा कितने प्रत्याशियों (अध्यक्ष/सदस्य पद) के पम्पलेट, बैनर, स्टीकर आदि प्रचार सामग्री मुद्रित किये जा चुके हैं, किस प्रकार की प्रचार सामग्री मुद्रित की गयी है तथा प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल से आपने कितना भुगतान प्राप्त किया है, इसकी सूचना अभी तक जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में नहीं दी गयी है, जबकि आयोग ने अपने इस पत्र के द्वारा निर्देशित किया है कि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) को युक्तियुक्त समयावधि में उपलब्ध करायी जायेगी। डीईओ ने निर्देशित किया है कि राजनैतिक दल/प्रत्याशियों तत्काल प्रचार सामग्री के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) के कार्यालय में नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल का होगा।
उन्होंने अवगत कराया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2012 में चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों/ प्रत्याशियों द्वारा पैम्फलेट, स्टीकर एवं बैनर आदि प्रचार सामग्री मुद्रित एवं प्रकाशित करायी जाती है तथा प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है। प्रचार सामग्रियों के मुद्रण एवं प्रकाशन तथा प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्देश दिये जाते हैं, जैसे कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/ प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशन का नाम और पता न हो , मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायगा। मुद्रण में फोटोकापी प्रतियाँ भी सम्मिलित मानी जायेंगी। कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव पैम्फलेट/ बैनर/ स्टीकर/ प्रचार सामग्री आदि का न मुद्रण करेगा और न मुद्रण करवायेगा जब तक कि प्रकाशक अपने द्वारा हस्ताक्षरित तथा व्यक्तिगत रूप से उसे जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित घोषणा पत्र दो प्रतियों में मुद्रक को न उपलब्ध करा दे। सभी प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का स्पष्ट नाम व पता अंकित होगा। प्रचार सामग्री की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) को युक्तियुक्त समयावधि में उपलब्ध करायी जायगी।  कोई भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी प्रिन्ट मीडिया में कोई भी छद्म विज्ञापन एवं पेड समाचार न प्रकाशित करेगा या न करवायेगा। यदि कोई विज्ञापन राजनैतिक दल/प्रत्याशी की सहमति अथवा जानकारी में है तो यह माना जायगा कि यह विज्ञापन सम्बन्धित राजनैतिक दल/ प्रत्याशी द्वारा अधिकृत किया गया है और विज्ञापन का व्यय सम्बन्धित राजनैतिक दल/ प्रत्याशी के चुनाव व्यय के खाते में जोड़ा जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/ प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं करायी जायगी। यदि कोई व्यक्ति राजनैतिक दलों/ प्रत्याशियों की अनुमति के बिना निर्वाचन प्रचार सामग्री प्रकाशित कराता है तो ऐसे प्रकाशक के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 171-एच के उल्लंघन के लिए अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है। यदि विज्ञापन में प्रकाशक का पता नहीं है तो सम्बन्धित समाचार पत्र से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करके उपर्युक्त प्रस्तर 5 व 6 के अनुसार यथोचित कार्यवाही की जायगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम , 1959 की धारा 48 एवं उ ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम , 1916 की धारा 13 जे सपठित रिप्रजेन्टेशन आफ पीपुल एक्ट, 1951 की धारा 127-ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। आयोग के पत्र संख्याः 1085/ रा0नि0आ0अनु०-5/2012 दिनांक 22 मई, 2012 द्वारा जनपद स्तर पर गठित समिति राजनैतिक दलों/ प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन तथा प्रिन्ट मीडिया में दिये जाने वाले विज्ञापनों पर निगरानी रखेगी तथा निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

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