बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल भेजा, कोर्ट से नहीं मिली राहत
रांची। चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल भेज दिया गया है। उन्हें 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद लालू यादव को हिरासत में ले लिया गया था।
मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने सीधे रिम्स भेजने की बजाए लालू यादव को होटवार जेल भेजने का निर्देश दिया है। होटवार जेल में डॉक्टरों की टीम लालू के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद उन्हें रिम्स भेजा जा सकता है। हो सकता है आज रात लालू को होटवार जेल में ही बितानी पड़े।
लालू यादव के वकील ने अदालत से लालू यादव की उम्र और खराब तबीयत को लेकर गुहार लगाई थी। अधिवक्ता प्रभात कुमान ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं इसलिए जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए कि उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए।
सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार निकासी मामले में 36 लोगों को तीन साल की सजा सुनाई है। लालू सहित 37 लोगों की सजा पर 21 फरवरी को फैसला आएगा। अदालत ने इस मामले में 24 लोगों को बरी कर दिया है। “
गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है। जबकि 24 लोगों को मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है। फिलहाल सजा का ऐलान होना बाकी है। कोर्ट 21 फरवरी को सजा का ऐलान करेगा। अगर तीन साल से कम की सजा होती है तो यहीं से लालू को जमानत मिल जाएगी।
बरी किए गए अभियुक्तों में राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं।
आपको बता दें कि चारा घोटाले के पांचवें मामले में भी दोषी करार दिए गए हैं। इससे पहले चार मामलों में लालू को दोषी करार दिए जाने के साथ सजा भी हो चुकी है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं।
गौरतलब है कि चारा घोटाले के पांचों मामलों में से यह मामला सबसे बड़ा मामला है। रांची जिले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ का गबन हुआ था। इस मामले में शुरू में 170 आरोपित बनाए गए थे। इसमें 55 की अबतक मौत हो चुकी है। वहीं 6 आरोपित फरार चल रहे हैं। लालू पहले से ही चारा घोटाले के 4 मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद सजायाफ्ता हैं। वह अभी अपने हेल्थ की वजह से जमानत पर जेल से बाहर हैं। 4 मामलों में उनको कुल 27 साल की सजा हुई है।
सुनवाई के दौरान वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू यादव की उम्र 75 साल हो चुकी है और वे सीनियर सिटीजन में आ चुके हैं। साथ ही उनकी तबीयत भी बहुत खराब रह रही है। उन्हें किडनी में प्रॉब्लम है। दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा। लिहाजा उन्हें जमानत दे दी जाए। कोर्ट अब 21 फरवरी को सजा का ऐलान करेगा।