बदायूं। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 के पत्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जनपद हेतु माह सितम्बर 2021 के लिये अन्त्योदय राशनकार्डधारकों हेतु 904.420 मै0 टन गेहॅू एंव 678.315 मै0 टन चावल एंव पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों हेतु 6387.918 मै0 टन गेहॅू एंव 4258.612 मै0 टन चावल आवंटित किया गया है। उक्त आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह सितम्बर 2021 में दिनांक 20-09-2021 से 30-09-2021 के मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 (20 क्रिगा0 गेहूॅ तथा 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम प्रति यूनिट (03 किलोग्राम गेहॅू व 02 किलोग्राम चावल) 02/- रू0 प्रति कि0ग्रा0 गेहॅू तथा 03/- रू0 प्रति कि0ग्रा0 चावल की दर से वितरण किया जायेगा। उन्होंने जनपद के समस्त पी0एच0एच0 एंव अन्त्योदय कार्डधारकों को सूचित किया है कि वह अपने उचितदर विक्रेता से माह सितम्बर 2021 में दिनांक 20-09-2021 से 30-09-2021 के मध्य उक्तानुसार निर्धारित मात्रा एंव मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करें।