प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार, 14 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बनाए रखने की व्यवस्था भी जारी रहेगी। इस फैसले से प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर हलचल तेज होने की संभावना है।
11 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया फैसला
पंचायत चुनाव में देरी और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के सरकारी फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें छह जनहित याचिकाएं भी शामिल थीं। सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद अदालत ने चुनाव कराने की समय-सीमा तय करने का निर्देश दिया।
तीन महीने में पूरी करनी होगी चुनाव प्रक्रिया
अदालत के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने हैं। इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से संबंधित चुनाव शामिल हैं। अब चुनाव की तैयारियों, आरक्षण निर्धारण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना महत्वपूर्ण होगा।
निवर्तमान प्रधानों को भी राहत
हाईकोर्ट के फैसले में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के पद पर बने रहने की व्यवस्था बरकरार रखी गई है। इससे पंचायतों का प्रशासनिक कामकाज जारी रहने का रास्ता बना रहेगा। हालांकि, प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका और अधिकार शासनादेश तथा लागू नियमों के अनुसार ही निर्धारित होंगे।
पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटेंगे दावेदार
फैसले के बाद गांवों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ सकती है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के दावेदार अब चुनाव कार्यक्रम और आरक्षण की स्थिति पर नजर रखेंगे। मतदाता सूची, सीटों के आरक्षण और निर्वाचन कार्यक्रम को लेकर भी लोगों की उत्सुकता बढ़ने की उम्मीद है।
अब सरकार और निर्वाचन आयोग की अगली तैयारी पर नजर
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सबसे अहम सवाल यह है कि चुनाव की तारीखों, आरक्षण और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार तथा निर्वाचन आयोग क्या कदम उठाते हैं। तीन महीने की समय-सीमा के भीतर चुनाव कराने के निर्देश के चलते आगामी दिनों में इस संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ सकते हैं।
यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश

6.3K views

























































































