बरेली। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को दो अवैध निर्माणों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की। पहला मामला थाना बारादरी क्षेत्र में पीलीभीत बाईपास रोड स्थित फ्लोरा गार्डन के पास का है, जहां आरिफ खां द्वारा लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के तीन मंजिला व्यावसायिक शोरूम संचालित किया जा रहा था। दूसरा मामला जगतपुर लाल बेगम रोड पर पानी की टंकी के सामने का है, जहां उन्होंने 16 दुकानों का अवैध निर्माण कराया था। दोनों स्थानों पर प्रवर्तन टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण ने आमजन को चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई भी निर्माण या प्लाटिंग पूरी तरह अवैध है, जिसे किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है।