मुख्य समाचार पर जाएँ
Wednesday, 21 October 2026
SKS24NEWSNational Hindi Digital News Networkख़बर वही, जो सच बताए!
देश की आवाज़स्थानीय खबरें · राजनीति · शिक्षा · खेल
☀️ 18.4 °C साफ · बदायूँ
🥇 सोना ₹1,51,950.00 / 10 ग्राम
🥈 चांदी ₹2,35000/ किलो
सुर्खियाँ
बदायूँ में धूमधाम से मना दशहरा, रावण और मेघनाद के विशालकाय पुतलों का हुआ दहन,शीतल आतिशबाजी ने मन मोहाबदायूं में दहेज के लिए नवविवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप8वें वेतन आयोग की मुंबई में 22-23 अक्टूबर को बैठक, लेवल-1 की बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 69 हजार रुपये होने की संभावना!तुलसी मठ में विधि-विधान से हुआ अस्त्र-शस्त्र पूजनदशहरे पर शक्ति और भक्ति के समन्वय की दिखी परंपरा, महंत नीरज नयन दास ने बताया पूजन का महत्वविजयदशमी (दशहरे) के पावन पर्व पर शिवसेना नाथ नगरी बरेली ने किया भव्य शस्त्र पूजनस्वर्गीय मनोज पांडे की स्मृति में पर्वतीय सांस्कृतिक समाज ने वृद्धाश्रम में कराया भोजन
Uttar Pradesh

बेटों के साथ-साथ बेटियों को भी करें शिक्षित अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

March 28, 2025By admin0 comments
👁 0 views
WhatsAppImage2026-02-15at42216PM1
previous arrow
next arrow

बदायूँ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा 28 मार्च को महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यकम “विधान से समाधान’ के अन्तर्गत विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील सभागार, बिसौली जनपद बदायूं में आयोजित किया गया।
उक्त शिविर का शुभारम्भ अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी, की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भमें ए०डी०ओ० पंचायत, बिसौली, कामेन्द्र सिंह, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को जागरूक करते हुए महिला सशक्तिकरण आदि के वारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, अल्पना जौहरी, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को जागरूक करते हुए गर्ववती महिलाओं एवं 03 माह से 06 वर्ष तक के बालक / बालिकाओं महिलाओं के टीकाकरण आदि व केन्द्र सकरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाभ, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के वारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। एल०ए०डी०सी०एस०/जि०वि०से०प्रा०, बदायूं, की असिस्टेन्ट, कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 3 नये कानूनों के वारे में एवं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-12, अनुच्छेद 14 व 15 समानता का अधिकार के वारे में महिलाओं को घरेलू हिंसा से सम्बन्धित व एस०सी०/एस०टी० एवं किसी भी जाति की महिला एवं बच्चों आदि कैटागिरी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको निःशुल्क अधिवक्ता भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं से दिये जाते हैं साथ ही नालसा स्कीम पर व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के उन्मूलन से सम्बन्धित भी विस्तार पूर्वक जानकरी प्रदान की गयी। तहसीलदार, तहसील बिसौली, बदायूं, विजय कुमार, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रहीं विभिन्न प्रकार की योजनाओं व विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेशन, मुख्यमन्त्री विवाह योजना, किसान सम्मान निधि से सम्बन्धित विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। सिविल जज (जूनियर डिवीजन), बिसौली, जिला बदायूँ, पंकज कुमार पाण्डेय एवं अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को जागरूक करते हुए विभिन्न प्रकार के विषयों पर विस्तार पूर्वक बताया गया।

ReferralCodeLLVR11
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-12-28at122820
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-06-13at122213
previous arrow
next arrow


उक्त शिविर के अन्त में अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में बताया कि उक्त विधिक जागरूकता कार्यकम विधान से समाधान के अन्तर्गत महिलाओं की शिकायतों के समाधान हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान की जाती है, यदि किसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहअपने शिकायती प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं एवं सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकती हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ आप जब ले सकते हैं जब आप जागरूक एवं शिक्षित होगें यदि कोई आपको मानसिक व भावनात्मक रूप से भी प्रताड़ित करता है तो उसे भी घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आता है और इसके लिए कानून में घरेलू हिंसा अधिनियम के रूप में उल्लेखित है, इसी कम में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से अपील की गयी कि वह अपनी बेटियों के साथ मित्रवत् व्यवहार करें ताकि बेटियां वरिष्ठ परिजनों के साथ बेझिझक अपनी कोई भी बात को रख सकें और उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना कारित न हो साथ ही नालसा द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर-15100, एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर- 1076, 112, 1090 आदि की उपयोगिता के वारे में भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त 10 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं, तथा सूक्ष्म एवं लघु प्रकृति के वादों को सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुक्रम में जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है। उक्त मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों/अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। इसी कम में बताया कि महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान अति आवश्यक है। उक्त कार्यक्रम का संचालन, राजस्व लेखपाल, संदीप कुमार, हल्का क्षेत्र बिसौली, बदायूं द्वारा किया गया साथ ही सरकार द्वारा चलायी जा रहीं विभिन्न प्रकार की योजनाओं के वारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। जिला डी०एल०एस०एस०, बदायूं के डाटा इन्ट्री, ऑपरेटर, विवेक कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, संजीव कुमार एवं पराविधिक स्वयं सेवकगण, कार्यालय, तहसील, बिसौली का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
इसके उपरान्त शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से उक्त शिविर का समापन किया गया !

अभिनव सक्सेना

WhatsAppImage2024-10-20at41111PM1
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-04-17at53854PM4
previous arrow
next arrow

यह भी पढ़ें

Home
Live TV
VIDEO NEWS
+ Create
Verified by MonsterInsights