मतदान कर्मिको दिया गया खण्ड स्नातक निर्वाचन का द्वितीय प्रशिक्षण
बदायूँ। 30 जनवरी को जनपद में 21 मतदान केन्द्र के 28 मतदान बूथों पर उत्तर प्रदेश परिषद के बरेली-मुरादाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन 2023 को प्रातः 08ः00 बजे से 04ः00 बजे तक होने वाले मतदान का द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। निर्वाचन को सकुशल, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में समस्त माइक्रो ऑबजर्बर तथा पीठासीन अधिकारियों सहित सम्बंधित मतदान कार्मिकों को द्वितीय प्रशिक्षण डायट परिसर में स्थित ऑडिटोरियम में दिया गया।
जनपद में कुल 21 मतदान केन्द्र एवं 28 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इस चुनाव में 9920 पुरूष तथा 4828 महिलाएं कुल 14748 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 29 जनवरी को पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट से रवाना होगी। 30 जनवरी को पोलिंग पार्टियों की वापसी कलेक्ट्रेट में होंगी।
प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग के नियम व शर्तों का विशेष ध्यान रखा जाए। समस्त अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वाहन कर चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराएं। ध्यान रखें कि निर्वाचन अवधि में अच्छे ढंग से बिना त्रुटि के कार्य करें।
मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने मतदान प्रक्रिया, पोलिंग पार्टियों की रवानगी, मतदान आदि के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार वैश्य, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय कुमार सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
10 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा
बदायूँ : 25 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 खण्ड स्नातक यथा गोरखपुर-फैजाबाद, बरेली-मुरादाबाद, एवं कानुपर तथा 02 खण्ड शिक्षक यथा इलाहाबाद-झांसी एवं कानपुर निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 हेतु दिनांक 30 जनवरी, 2023 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 10 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान स्टाफ को प्रस्तुत करना होगा।
जो निम्न आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किये गए सरकारी पहचान-पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार उक्त में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।