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Uttar Pradesh

बदायूं में आठ साल पुराने किशोरी से छेड़खानी के मामले में युवक को चार साल की कैद

April 2, 2026By admin0 comments
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बदायूं। किशोरी से छेड़खानी के आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश नीरज गर्ग ने आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही तीन आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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कुंवरगांव थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने वर्ष 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि भोला पुत्र दान सिंह, परमानन्द, अनिल व आशीष उर्फ सर्वेश ने उसकी नाबालिक बेटी के साथ उस समय छेड़खानी की, ज़ब वह दाबत में से अंधी दादी को खाना लेने जा रही थी। शिकायत करने पर आरोपियों ने मारपीट कर दी। पुलिस ने चारों आरोपियों में से भोला के खिलाफ छेड़खानी व अन्य तीनों के खिलाफ सहयोग करने व मारपीट करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। न्यायाधीश ने अभियोजक वीरेंद्र वर्मा व अधिवक्ताओं की दलीले सुनकर परमानन्द,अनिल व आशीष उर्फ सर्वेश को दोष मुक्त कर दिया जबकि भोला को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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