बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तीन भवनों को सील कर दिया। यह कार्रवाई उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की गई। प्राधिकरण के अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम, सुरेन्द्र द्विवेदी, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, गजेन्द्र कुमार शर्मा, विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह तथा प्रवर्तन टीम की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। टीम ने थाना इज्जतनगर क्षेत्र में फरीदापुर चौधरी, शांति नगर स्थित एसबी लॉन को सील कर दिया, जो लगभग 800 वर्गमीटर क्षेत्रफल में मुमतियाज़ अहमद द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के बारात घर के रूप में संचालित किया जा रहा था। इसी क्षेत्र में मोहम्मद तसलीम द्वारा लगभग 200 वर्गमीटर में संचालित जिम को भी सील किया गया। इसके अलावा राजवीर सिंह द्वारा इज्जतनगर क्षेत्र में लगभग 32 वर्गमीटर में व्यावसायिक प्रयोजन हेतु बनाई जा रही दुकान को भी सील कर दिया गया। प्राधिकरण ने आमजन को चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग पूर्णतः अवैध है। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे निर्माणों का ध्वस्तीकरण भी किया जा सकता है।