मिशन शक्ति के अन्तर्गत किया गया विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन – अपर जिला जज/ सचिव, डीएलएसए

बदायूँ । उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा दिनांकः 08.10.2025 को महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु “मिषन शक्ति” विशेष अभियान के संचालित पांचवे चरण के अन्तर्गत विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन सभागार तहसील सदर, जनपद बदायूं में आयोजित किया गया।
उक्त शिविर का शुभारम्भ अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी, की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में बाल इसी क्रम में कार्यक्रम के प्रारम्भ में जिला प्रोबेषन कार्यालय की तरफ से श्रीमती छवि वैष्य द्वारा अपने वक्तव्य में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रहीं विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टोल फ्री नम्बर 181, 1090, 1098, 112 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। इसके अतिरिक्त अपने वक्तव्य में उपस्थित महिलाओं से आहवान किया गया कि सभी महिलायें अपने परिवार को एकजुट रखें।
उक्त शिविर में असिस्टेन्ट, एल0ए0डी0सी0/जि0वि0से0प्रा0, बदायूं, सुश्री कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 3 नये कानूनों के बारे में एवं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-14, अनुच्छेद-15 एवं अनुच्छेद-21 व 21ए, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 222 एवं षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टोल फ्री नम्बर 112, 1090, 1076, 15100 इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया।
शिविर में उपनिरीक्षक, महिला थाना, बदायूँ प्रियंका द्वारा अपने वक्तव्य में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रहीं विभिन्न प्रकार की योजनाओं व संचालित टोल फ्री नम्बर 181, 1930 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। नायब तहसीलदार, बिनावर तहसील, सदर, जनपद बदायूँ, पूजा शर्मा, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं को जागरूक करते हुए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया।
शिविर के अन्त में अपर जिला जज व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में बताया कि उक्त विधिक जागरूकता कार्यकम मिशन शक्ति” के अन्तर्गत महिलाओं की शिकायतों के समाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान की जाती है, यदि किसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं एवं सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकती हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा, संरक्षण व महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति का मूल उद्देश्य महिलाओ व बालिकाओ के अल्पव दीर्घ कालीक सेवाओ के द्वारा देखभाल, सुरक्षा व विकास करना है। इसका मकसद हिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित रखना, उनका विकास करना, और उन्हें सशक्त बनाना है। इसके अतिरिक्त 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं, तथा सूक्ष्म एवं लघु प्रकृति के वादों को सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुक्रम में जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है। उक्त मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों व अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में, तहसील सदर पेशकार अजय कुमार व समस्त स्टाफ व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के पराविधिक स्वयंसेवकग उपस्थित रहे। इसके उपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से शिविर का समापन किया गया।