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Uttar Pradesh

बैंक कॉर्डिनेटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी

April 22, 2022By sharad kumar0 comments
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बदायूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा 14 मई 2022 को जनपद बदायूँ में समय पूर्वान्ह् 10ः00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष, जिला  विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में किया जाना सुनिष्चित किया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 22 अप्रैल 2022 शुक्रवार को जनपद के कार्यरत सभी बैंकों के जिला कॉआर्डिनेटरों के साथ बैठक कर उन्हें 14.05.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक प्री-लिटिगेशन वादों को चिन्हित कर आपसी-समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं डॉ0 देवेन्द्र सिंह फौज़दार द्वारा सभी को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत सभी बैंकों के लिये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर वह अपने बैंक के एन0पी0ए0 हुये खातों को सम्बन्धित ग्राहक से आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं। इससे बैंक अनावश्यक विधिक प्रक्रिया (जैसे वसूली हेतु वाद दायर किया जाना, पैरवी करना इत्यादि) में सम्मलित होने से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त  एन0पी0ए0 हुये खातों की संख्या कम होने से बैंकों को फायदा होगा।
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.04.2022 को आहूत की गयी बैठक में अनुपस्थित रहे विभिन्न बैंक के कॉर्डिनेटरों के प्रति कड़ा रूख अपनाते हुये उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने इस सन्दर्भ में जनपद के जनसामान्य से अपील की है कि वे बैंको से सम्बन्धित अपने विवाद दिनांक 14.05.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय  लोक अदालत में चिन्हित कराकर आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित करवा सकते है।

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