बरेली। सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत गुरु नानक खालसा इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) प्रशांत कुमार सिंह ने छात्र-छात्राओं को बच्चों के यौन शोषण से बचाव, पॉक्सो एक्ट और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी।
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के दिशा-निर्देश पर 27 से 31 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में यह अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) जया प्रियदर्शिनी द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत यह आयोजन किया गया।
न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ गलत व्यवहार करता है तो वे बिना डरे और संकोच किए तुरंत माता-पिता, अभिभावक या शिक्षक को इसकी जानकारी दें। ऐसी घटनाएं लड़के और लड़कियों, दोनों के साथ हो सकती हैं। कई बार अपराध करने वाला व्यक्ति परिचित भी होता है। उन्होंने कहा कि चुप रहने के बजाय अपनी बात सामने रखें। बच्चों के यौन शोषण से संबंधित मामलों में पीड़ित की पहचान गोपनीय रखी जाती है और दोषियों को कानून के तहत सजा दी जाती है।
उन्होंने छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर सतर्क रहने की सलाह दी। अपरिचित लोगों के साथ निजी जानकारी साझा नहीं करने और मोबाइल का सावधानी से इस्तेमाल करने को कहा। किसी भी परेशानी में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करने की जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह को भी अपराध बताते हुए ऐसी घटना होने पर पुलिस या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलिंटियर को सूचना देने की अपील की
कार्यक्रम से पहले कॉलेज के प्रधानाचार्य कंवल जीत सिंह ने न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मीडिएटर एडवोकेट ओम मृत्युंजय मिश्रा और पैरा लीगल वॉलिंटियर सुधीर उपाध्याय ने सहयोग किया। अंत में उप प्रधानाचार्य डॉ. अखिलेश कुमार गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया।
सुरक्षित बचपन अभियान: बच्चों को गुड टच-बैड टच और पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी

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