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कलेक्ट्रेट गेट पर हुई आत्मदाह प्रयास की घटना का जिलाधिकारी ने लिया त्वरित संज्ञान

August 13, 2026By admin0 comments
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बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने आज कलेक्ट्रेट गेट पर हुई आत्मदाह का प्रयास की घटना का त्वरित संज्ञान लिया और संबंधित को बुलाकर बात कर प्रकरण को जाना और उपजिलाधिकारी सदर से तुरंत जानकारी ली।
संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी इशिता किशोर ने अपनी जाँच में अवगत कराया कि कमलेश पत्नी नरेश पाल सिंह निवासी ग्राम मानपुर चिकटिया तहसील सदर द्वारा आज घटना के उपरांत जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर बताया गया कि उनके प्लाट गाटा संख्या 139 में आने-जाने का रास्ता विपक्षी राजवीर सिंह पुत्र मथुरा सिंह द्वारा बंद किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुपालन में तहसीलदार सदर द्वारा राजस्व टीम व पुलिस बल की उपस्थिति में आज स्थल का निरीक्षण किया गया। जॉच के समय स्थल पर शिकायतकर्ता व अन्य ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। शिकायतकर्ता व विपक्षी की आपसी सहमति से स्थल पर पैमाईश कराई गई जिससे विदित हुआ कि शिकायतकर्ता का प्लाट गाटा संख्या 139 में है। इसी गाटा संख्या से विपक्षी का गाटा संख्या 145 आपस में सटा हुआ है। राजस्व अभिलेख अनुसार व मौके पर गाटा संख्या 139 व 145 के मध्य कोई रास्ता नहीं है। चूंकि गाटा संख्या 139 में कई सहखातेदार है जो कि श्रेणी 1क के रूप में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है एवं गाटा संख्या 145 राजवीर सिंह के नाम श्रेणी 1क के रूप में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रकरण निजी भूमि से सम्बंधित होने के कारण सिविल प्रकृति का है, जिसमे कमलेश बी सिविल न्यायालय में वाद भी दायर किया है ।यह भी उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ती कमलेश द्वारा पूर्व में दिनांक 1 जुलाई को आईजीआरएस पर संदर्भ संख्या 20015026013931 के माध्यम से शिकायत की गई थी, जिस पर राजस्व व पुलिस टीम की मौजूदगी में स्थल पर जाकर त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति से प्रकरण का निस्तारण करने का प्रयास किया गया था, परन्तु दोनों पक्षों में आपसी सहमति न बन पाने के कारण तथा प्रकरण निजी भूमि (श्रेणी 1क) से संबंधित होने के कारण दोनों पक्षों को अवगत कराया गया था कि प्रकरण के निस्तारण हेतु मा० सिविल न्यायालय में वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त करें। शिकायतकर्ता द्वारा मा० सिविल न्यायालय में वाद दायर भी किया गया है, परन्तु वाद की संख्या शिकायतकर्ती द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।
शिकायकर्ती द्वारा पूर्व में दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र पर तत्समय स्थलीय जाँच कर त्वरित कार्यवाही किये जाने के उपरांत भी आज शिकायकर्ती कमलेश द्वारा कलेक्ट्रेट गेट अनुचित कृत्य किया गया जो उचित नहीं है। जबकि शिकायतकर्ती की शिकायत पर पूर्व में ही मौक़े पर जाकर नियमानुसार कार्यवाही की गयी था।
जिलाधिकारी ने उक्त घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यदि ऐसा कृत्य पुनः किसी के द्वारा किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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