31 जुलाई तक आनलाईन रजिस्ट्रेशन कराकर पा सकते हैं योजनाओं का लाभ

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बदायूँ। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के उपायुक्त उद्योग ने सर्व साधारण को जानकारी देते हुए बताया कि कि ऐसे उद्यमी जो आटा चक्की, मसाला चक्की, मैन्था प्लान्ट, विस्कुट वेकरी, फर्नीचर, गेट ग्रिल उद्योग, जरी उद्योग, टैण्ट कार्य, मसाला उद्योग, आयल स्पेलर, वाटर कूलर मैन्यूफैक्चिरग, मिठाई बनाना, दुग्ध उत्पाद बनाना, डेयरी कार्य, साईबर कैफे, कम्प्यूटर असेम्बिलंग, आयरन उद्योग, चप्पल उद्योग, धूपबत्ती बनाना, धर्मकांटा एवं सेवा से जुडे अन्य कार्य कर रहे है। जिन्होंने अपना उद्यम पंजीकरण नही कराया है वह अपना पंजीकरण यू0आर0सी0 पोर्टल पर आनलाईन रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2023 तक कराकर शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पा सकते हैं।उन्होंने बताया कि उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कराने से प्राप्त लाभों का विवरण यह है कि सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना बीमा रू0 5.00 लाख देय है, विभिन्न टेण्डरों में ईएमडी, अनुभव, टर्नओवर से छूट, बैंको द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं में एमएसएमई को वरीयता, उद्यमी द्वारा सप्लाई के भुगतान लम्बित रहने पर फैसिलिटेशन काउन्सिल द्वारा 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कराना, उद्यम पंजीकरण सेक्टर विशेष की 22 नीतियों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का आधार है, भारत सरकार की एमएसएमई योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवश्यक है, भारत सरकार की विभागीय खरीद में एमएसएमई का कोटा आरक्षित है।
उन्होने बताया कि उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कराने के लिये अपने साथ विभिन्न प्रपत्र लाने होगें, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक का विवरण, मोबाइल नं0 जो आधार कार्ड से लिंक हो, ई0 मेल आई0डी0 की आवश्यकता होगी।

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