बदायूँ। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद में समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि उनके द्वारा कृषकों को कैश मैमों/क्रेडिट मैमों/पक्की रसीद उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व्यापक दिशा निर्देशों के क्रम में कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियमावली 1971 के प्राविधानों का कढाई से परिपालन सुनिश्चित करें तथा दुकान के बाहर कीटनाशक दवाओं के स्टाक से सबंधित बोर्ड भी लगाना होगा, जिसमें मूल्य अंकित किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शासन के निर्देशानुसार सभी कीटनाशक विक्रेताओं को दवा विक्री के बाद किसानो को कैश मैमों/क्रेडिट मैमां/पक्की रसीद जारी करना तथा बिक्री किये जाने वाले रसायन का नाम, बैच नम्बर, निर्माण तिथि, अवसान तिथि और विक्रय मूल्य अंकित रहेगा। इसमें ऊपर दुकान या फर्म का नाम भी अिंंकत रहेगा तथा प्रोपराइटर का नाम व मोवाइल नम्बर भी अंकित होना चाहिये तत्सबंधी यथा स्टाक पंजिका, भण्डार पंजिका, लाईसेंस संख्या तथा कुल दवाओं का नाम भी अंकित होना चाहिये तथा समस्त सबंधित कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा ऐसा न करने पर कठोर कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी, जिसका समस्त उत्तर दायित्व सबंधित प्रोपराइटर का रहेगा।